नयी दिल्ली, 29 मई (भाषा) गृह मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने कार्यालय खर्च के लिए सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को एक लाख रूपया और सेवानिवृत्त उप राष्ट्रपति को 90,000 रूपया हर साल देने का फैसला किया है।
राष्ट्रपति की पेंशन नियमों - 1962 और उपराष्ट्रपति की पेंशन, आवास और अन्य सुविधाएं नियमों- 1999 के संबद्ध प्रावधानों में संशोधन कर यह फैसला लिया गया।
मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यालय खर्च के रूप में सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को एक लाख रूपये तक अदा किया जाएगा।
सेवानिवृत्त उप राष्ट्रपति को कार्यालय खर्च के रूप में प्रत्येक वित्त वर्ष में 90,000 रुपये तक अदा किया जाएगा।
सरकार ने यह फैसला भी किया है कि दिवंगत राष्ट्रपति की पत्नी को एक निजी सचिव और ‘प्यून’ सहित सचिवालय कर्मचारी दिया जाएगा। साथ ही, प्रत्येक वित्त वर्ष में उनके कार्यालय खर्च के लिए 20,000 रूपया तक दिया जाएगा।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन चार महीने पहले बढ़ा कर क्रमश: पांच लाख रूपया और चार लाख रूपया प्रति माह कर दिया गया है।
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