कोविड-19 को लेकर रेल मंत्रालय ने गाइडलाइन्स के नियमों को 6 महीने के लिए या अगले निर्देश तक के लिए बढ़ा दिया है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फेस्टिवल सीजन से पहले रेलवे के ये नए दिशा-निर्देश आए हैं। फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों में सबसे ज्यादा लोग यात्रा करते हैं, ऐसे में कोरोना वायरस से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।
16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढाई गई गाइडलाइन्स
भारतीय रेल मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन में कहा है कि कोविड-19 की गाइडलाइन्स को 16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि रेल मंत्रालय की कोरोना-19 से जुड़ी गाइडलाइन्स की अवधि इसी महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। रेलवे मंत्रालय ने अपनी समीक्षा के बाद यह पाया कि अभी इस नियम को लागू रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
थूकने पर भी है जुर्माने का प्रावधान
रेलवे के दिशा-निर्देश के तहत अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां-वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं तो भी आप पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, इस बार के नोटिफिकेशन में थूकने या गंदगी फैलाने की बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिस कानून के तहत मास्क को अनिवार्य किया गया है, उसमें थूकने और गंदगी फैलाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है।
कोरोना के आंकड़ें
रेलवे के ये दिशा-निर्देश तब आए हैं जब देशभर में एक दिन में 20 हजार से भी अधिक केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बीते 24 घंटे में ही देशभर में 21,257 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,40,221 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के ये मामले पिछले 205 दिनों में सबसे कम हैं।