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जम्मू-कश्मीर: पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा को उनके घर भेजा गया, जन सुरक्षा कानून के तहत रहेंगी हिरासत में

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 7, 2020 13:32 IST

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A के प्रावधानों को रद्द कर दिया था. इसके तुरंत बाद घाटी में महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया.

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ठळक मुद्देमहबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर की आखिरी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी जो मतभेदों की वजह नहीं चल पाईराज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों में फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है.

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा को उनके आवास पर भेजा गया है। जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ली गई मुफ्ती की हिरासत अब भी जारी है। पीडीपी मुखिया मुफ्ती  पिछले वर्ष पांच अगस्त से एहतियातन हिरासत में थे। इसी दिन केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। उनके साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को भी हिरासत में लिया गया था।

 उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर छह फरवरी को पीएसए लगाया गया था। जन सुरक्षा कानून के तहत नजरबंद किया गया था। इस कानून के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को सुनवाई के बगैर तीन महीने तक हिरासत में रख सकते हैं। इसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने 24 मार्च 2020 को उमर अब्दुल्ला को रिहा कर दिया है। इससे पहले 13 मार्च को उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला की रिहाई हो चुकी है।

महबूबा का घर बना जेल

सरकारी आदेश में कहा गया कि महबूबा मुफ्ती को मौलाना आजाद रोड की जेल से ‘‘फेयरव्यू गुपकर रोड” स्थानांतरित किया जा रहा है जो उनका आधिकारिक आवास है। इसमें बताया गया कि मु्फ्ती को स्थानांतरित किए जाने से पहले प्रशासन ने उनके आधिकारिक आवास को तत्काल प्रभाव से अधीनस्थ जेल का दर्जा दे दिया।

टॅग्स :महबूबा मुफ़्तीजम्मू कश्मीरआर्टिकल 35A (अनुच्छेद 35A)धारा ३७०उमर अब्दुल्लाफारूक अब्दुल्ला
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