महूबबा मुफ्ती की धमकी, अगर आर्टिकल 370 को हटाया तो खत्म हो जाएगा कश्मीर के साथ भारत का रिश्ता
By पल्लवी कुमारी | Published: March 30, 2019 05:25 PM2019-03-30T17:25:00+5:302019-03-30T17:25:00+5:30
आर्टिकल 370 ( 35A) जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। जम्मू-कश्मीर में 14 मई 1954 को इसे लागू किया गया था।
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जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 को लेकर विवादित बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को लेकर नरेन्द्र मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर और भारत के बीच का रिश्ता खत्म हो जाएगा।
न्यूज एजेंसी एएनआई पर दिए गए महबूबा मुफ्ती के बयान के मुताबिक, 'जम्मू-कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 एक पुल की तरह है और अगर आप उस पुल को तोड़ेंगे तो फिर जो महबूबा मुफ्ती जम्मू-कश्मीर और हिंदुस्तान के संविधान की कसम खाती है और आवाज उठाती है तो फिर वह आवाज कैसे उठाएगी। फिर आपको एक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। फिर तो आपको दोबारा जम्मू-कश्मीर और हिंदुस्तान का रिश्ता बनाना होगा और इसकी नई शर्त होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, क्या आप एक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश के साथ फिर से मिलना चाहेंगे?'
#WATCH Mehbooba Mufti: If you break that bridge (Art 370)...then you will have to renegotiate relationship b/w India-Jammu&Kashmir, there will be new conditions...A Muslim majority state, would it even want to stay with you?...If you scrap 370, your relation with J&K will be over pic.twitter.com/HlAMZh3KcC
— ANI (@ANI) March 30, 2019
महबूबा ने कहा, 'हम आपके साथ जिन शर्तों पर आए थे अगर वो शर्त ही खत्म होंगी तो हमें दोबारा सोचना होगा कि हम क्या आपके साथ बिना शर्तों के रहना चाहेंगे। अरुण जेटली साहब को यह सोचना चाहिए, क्योंकि अगर 370 को खत्म करोगे तो जम्मू-कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा।'
क्या है आर्टिकल 35A?
आर्टिकल 370 ( 35A) जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को राज्य के स्थायी नागरिक की परिभाषा तय करने का अधिकार देता है। जम्मू-कश्मीर में 14 मई 1954 को इसे लागू किया गया था। इस आर्टिकल के तहत राज्य के स्थायी नागरिक को कुछ विशेष अधिकार होते हैं। 35A के तहत जम्मू-कश्मीर में वहां के मूल निवासियों के अलावा देश के किसी दूसरे हिस्से का नागरिक कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता है। इससे वह वहां का नागरिक भी नहीं बन सकता है।