मेघालयः स्पीकर ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी में गए 12 विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका खाारिज की
By भाषा | Updated: December 23, 2021 22:43 IST2021-12-23T22:43:45+5:302021-12-23T22:43:45+5:30

मेघालयः स्पीकर ने कांग्रेस छोड़ टीएमसी में गए 12 विधायकों को अयोग्य करार देने की याचिका खाारिज की
शिलांग, 23 दिसंबर मेघालय विधानसभा अध्यक्ष एम. लिंगदोह ने कांग्रेस छोड़ कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गये 12 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
कांग्रेस ने इन 12 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका दी थी।
लिंगदोह ने इन विधायकों के इस कदम को संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत वैध घोषित किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल संगमा, उनके सहयोगी चार्ल्स प्यंग्रोप और 10 अन्य विधायकों ने 25 नवंबर को तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था तथा उनके इस कदम से टीएमसी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी हो गई।
विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, ‘‘मैं इस बात से संतुष्ट हूं कांग्रेस के 12 सदस्यों का कदम संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वैध है और अयोग्यता को आमंत्रित नहीं करता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।