एमडीएमके प्रमुख वाइको को 2009 राजद्रोह मामले में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 5, 2019 11:25 AM2019-07-05T11:25:37+5:302019-07-05T11:25:37+5:30
वाइको पर राजद्रोह का मामला उनके द्वारा अपनी किताब नान कुटरम सतुगिरेन (आई एम मेकिंग द क्यूजिशन) के लोकार्पण के दौरान दिए गए भाषण के लिए दर्ज किया गया था। साल 2010 में इस मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था।
Highlightsसाल 2010 में इस मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था।साल 2009 में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 124 (राजद्रोह) और 153 ए के तहत वाइको के खिलाफ मामल दर्ज किया था।
एमडीएमके प्रमुख वाइको को 2009 राजद्रोह मामले में चेन्नई की एक अदालत ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने वाइको एक साल की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। वाइको इस मामले में जमानत पर बाहर थे।
साल 2009 में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धारा 124 (राजद्रोह) और 153 ए के तहत वाइको के खिलाफ मामल दर्ज किया था। वाइको पर यह मामला उनके द्वारा अपनी किताब नान कुटरम सतुगिरेन (आई एम मेकिंग द क्यूजिशन) के लोकार्पण के दौरान दिए गए भाषण के लिए दर्ज किया गया था। साल 2010 में इस मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था।