नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत कैद की सजा
By भाषा | Updated: October 1, 2021 17:42 IST2021-10-01T17:42:10+5:302021-10-01T17:42:10+5:30

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के जुर्म में व्यक्ति को मृत्यु पर्यंत कैद की सजा
रायपुर, एक अक्टूबर छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक विशेष अदालत ने 2019 में आठ साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है । एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी ।
रायपुर स्थित एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत (पॉक्सो) की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने बृहस्पतिवार को मोहम्मद हुसैन ऊर्फ सलीम (40) को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 साल या उससे कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार) के तहत उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक कारावास की सजा सुनायी ।
विशेष लोक अभियोजक मौरिश नायडू ने इसकी जानकारी देते हुये बताया कि उसके खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरोपी ने 12 मार्च 2019 को बच्ची के साथ उस समय बलात्कार किया था जब वह रात को शौच के लिये गयी थी।
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