नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा, 11.70 लाख रुपये का जुर्माना

By भाषा | Updated: July 6, 2021 23:00 IST2021-07-06T23:00:04+5:302021-07-06T23:00:04+5:30

Man sentenced to 20 years in jail for raping minor daughter, fined Rs 11.70 lakh | नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा, 11.70 लाख रुपये का जुर्माना

नाबालिग बेटी से बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा, 11.70 लाख रुपये का जुर्माना

कोच्चि, छह जुलाई केरल के कोच्चि की एक विशेष त्वरित अदालत ने 2018 में पांच साल की बेटी से बलात्कार के लिये एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 11.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार वी. ने व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 376एबी के तहत 20 साल की जेल की सजा सुनाई और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो 12 साल से कम उम्र की नाबालिग से बलात्कार के मामले में लगाया जाता है।

इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 20 साल और अधिकतम सजा दोषी के जीवन या मृत्यु तक कारावास है।

इसके अलावा, अदालत ने दोषी को धारा 376 (2) (एफ) के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस धारा में 12 साल से कम उम्र की नाबालिग के साथ बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ए. सिंधु के अनुसार वह व्यक्ति शराब का आदी था और अपनी बेटी और उसके छोटे भाई को नियमित रूप से पीटता था। उनके पड़ोसियों ने बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को इसकी जानकारी दी। इसके बाद, सीडब्ल्यूसी पुलिस के साथ आई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। समिति ने बच्चों को अपने संरक्षण में ले लिया।

एसपीपी ने कहा कि काउंसलिंग के दौरान नाबालिग लड़की ने सीडब्ल्यूसी और पुलिस को बताया कि उसके पिता ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया था।

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Web Title: Man sentenced to 20 years in jail for raping minor daughter, fined Rs 11.70 lakh

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