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महिला से बलात्कार और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को 12 साल की सजा

By भाषा | Updated: February 12, 2021 21:13 IST

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अगरतला, 12 फरवरी शादी का झांसा देकर बलात्कार और धोखाधड़ी करने वाले 32 वर्षीय एक व्यक्ति को एक स्थानीय अदालत ने 12 साल की कैद और 60 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धीमान देबबर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पांच साल के लिए किसी राष्ट्रीय बैंक में एफडी के तौर पर जाम कराई जाए, जिसे महिला को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।

न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को महिला को कानूनी सहायता के रूप में तीन-चार लाख रुपये देने को भी कहा।

अतिरिक्त लोक अभियोजक अरबिंदो देब के मुताबिक, अगरतला के अमताली निवासी व्यक्ति ने 2013 में महिला से शारीरिक संबंध बनाए लेकिन जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया।

महिला ने उसके खिलाफ अमताली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और जांच के बाद 2015 में इस मामले में आरोपपत्र दायर किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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