ममता बनर्जी का बड़ा फैसलाः सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे ट्रांसजेंडर, आगामी बजट सत्र में पेश होगा विधेयक

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 26, 2022 08:41 AM2022-11-26T08:41:29+5:302022-11-26T08:47:06+5:30

बंगाल की वित्त मंत्री चन्द्रीमा भट्टाचार्य ने कहा कि नये नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) कानून, 2019 के अनुरुप बनाए जाएंगे।

Mamta Banerjee Transgender will be able to apply for government jobs in general category | ममता बनर्जी का बड़ा फैसलाः सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे ट्रांसजेंडर, आगामी बजट सत्र में पेश होगा विधेयक

ममता बनर्जी का बड़ा फैसलाः सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य श्रेणी में आवेदन कर सकेंगे ट्रांसजेंडर, आगामी बजट सत्र में पेश होगा विधेयक

Highlights इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सदन में रखा जाएगा।ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों से ऐसा नियम बनाने को कहा था।

कोलकाताः पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए निर्णय में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने की अनुमति मिल गई है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एक विधेयक विधानसभा के आगामी बजट सत्र में सदन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘यह नया कानून ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए नौकरियां पाने में मददगार साबित होगा। इसे अगले बजट सत्र में लाया जाएगा।’’

बंगाल की वित्त मंत्री चन्द्रीमा भट्टाचार्य ने कहा कि नये नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों के संरक्षण) कानून, 2019 के अनुरुप बनाए जाएंगे। ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारियों से ऐसा नियम बनाने को कहा था जिससे ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को हर क्षेत्र में समान अवसर मिल सके।  भट्टाचार्य ने कहा कि अगले साल सदन के बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में एक अलग विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद यह एक अधिनियम बन जाएगा।

 गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने  15 अप्रैल, 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कहा था कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ‘थर्ड जेंडर’ के प्रतिनिधि के रूप में समान मौलिक अधिकारों के हकदार हैं, जो भारतीय संविधान ने देश के नागरिकों को प्रदान किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में ‘थर्ड जेंडर’ के लोगों के लिए आरक्षण की भी बात कही थी। 

भाषा इनपुट के साथ

Web Title: Mamta Banerjee Transgender will be able to apply for government jobs in general category

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