उत्तर प्रदेश के महोबा में तेज रफ्तार DCM पलटी, तीन प्रवासी मजदूरों की मौत, 12 से अधिक हुए घायल
By रामदीप मिश्रा | Published: May 19, 2020 07:21 AM2020-05-19T07:21:25+5:302020-05-19T07:21:25+5:30
महोबा में बीती रात झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग पर एक डीसीएम अचानक से पलट गई, जिसमें सवार 3 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 से अधिक घायल हो गए।
लखनऊः कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। इस बीच वे हादसे का शिकार हो रहे हैं। औरैया में हुए सड़क हादसे के बाद सोमवार देर रात महोबा में एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें तीन प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, महोबा में बीती रात झांसी-मिर्जापुर राजमार्ग पर एक डीसीएम अचानक से पलट गई, जिसमें सवार 3 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 से अधिक घायल हो गए। सभी घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। बताया गया है कि वाहन में लगभग 17 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे।
इस भीषण सड़क हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डीसीएम में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला। साथ ही साथ घायल मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। हालांकि खबर लिखे जाने तक यह पता नहीं चल सका है कि यह डीसीएम हादसे का शिकार कैसे हुई है।
Mahoba: 3 migrant labourers dead and over 12 injured after a DCM vehicle carrying them overturned on Jhansi-Mirzapur highway, last night. About 17 persons were travelling in the vehicle. Injured were admitted to hospital. pic.twitter.com/NqZhMOq9gk
— ANI UP (@ANINewsUP) May 19, 2020
आपके बता दें, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए सड़क हादसे में 27 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई थी। शनिवार तड़के लगभग तीन बजे सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक और ट्राला की टक्कर के बाद दोनों वाहन निकट के गड्ढे में पलट गए थे और इस हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि अन्य तीन की बाद में मौत हुई। साथ ही साथ 36 अन्य घायल हो गए थे।
यह हादसा तिकौली गांव में शिवाजी ढाबे के निकट हुआ था। दोनों ही वाहनों के ड्राइवरों, मालिकों और ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ औरैया के कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता, महामारी कानून और मोटर वाहन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।