नई दिल्ली: सरकार गठन के लिए और समय नहीं देने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाली शिवसेना इस याचिका का बुधवार को उल्लेख नहीं करेगी। पार्टी के वकील ने यह जानकारी दी।
साथ पार्टी के वकील ने कहा कि अभी राज्यपाल के राष्ट्रपति शासन की सिफारिश के खिलाफ नई याचिका को लेकर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है।
शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिये जरूरी समर्थन पत्र सौंपने के वास्ते तीन दिन का वक्त नहीं देने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ मंगलवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। शिवसेना की ओर से शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस ने कहा कि पार्टी ने याचिका का उल्लेख ना करने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रपति शासन के फैसले को आज SC में चुनौती नहीं देगी शिवसेना
शिवसेना के वकील सुनील फर्नांडिस ने बुधवार को कहा, 'हम आज शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नई याचिक दाखिल नहीं कर रहे हैं। इसे दाखिल करने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। कल की याचिका (महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा तीन दिन का अतिरिक्त समय न दिए जाने की याचिका) का भी जिक्र नहीं है।'
उन्होंने मंगलवार को कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका का उल्लेख अदालत के समक्ष बुधवार को सुबह साढ़े दस बजे करने को कहा है। वकील ने कहा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका तैयार की गई है लेकिन वह नई याचिका दायर कब की जाएगी इसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।