महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को नाबालिग लड़के का अपहरण एवं हत्या करने पर उम्रकैद की सजा

By भाषा | Published: February 20, 2021 11:30 PM2021-02-20T23:30:31+5:302021-02-20T23:30:31+5:30

Maharashtra sentenced to life imprisonment for kidnapping and killing a minor boy | महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को नाबालिग लड़के का अपहरण एवं हत्या करने पर उम्रकैद की सजा

महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को नाबालिग लड़के का अपहरण एवं हत्या करने पर उम्रकैद की सजा

ठाणे, 20 फरवरी महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को सात साल के लड़के का अपहरण और उसकी हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 363 (अपहरण) के तहत मुंब्रा के एक चित्रकार संतोष शर्मा (30) को दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने आरोपी पर 7,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जिला के सरकारी वकील संजय लोंधे ने अदालत को बताया कि 11 नवंबर 2016 को अपने घर के पास खेल रहा लड़का लापता हो गया था।

पुलिस में उसके लापता होने रिपोर्ट दर्ज कराई गई और जांच में पता चला कि आरोपी ने लड़के का अपहरण कर लिया था। वह उसे एक सुनसान घर में ले गया, जहाँ उसने लड़के का गला घोंट दिया और एक पत्थर से उस पर वार किया।

उसके बाद आरोपी ने बच्चे के शव को घर के फर्श के नीचे दफना दिया।

पुलिस ने बाद में शव बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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Web Title: Maharashtra sentenced to life imprisonment for kidnapping and killing a minor boy

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