राहुल गांधी की मुसीबत खत्म नहीं, मानहानि के कई मामलों में पेशी की वजह से करना पड़ेगा देशभर का दौरा!
By भाषा | Published: July 4, 2019 03:44 PM2019-07-04T15:44:13+5:302019-07-04T15:44:13+5:30
मझगांव-सीवरी मजिस्ट्रेट अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिये 22 सितंबर की तारीख तय की है। गांधी को मुकदमे में आगे की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। गांधी निकटवर्ती ठाणे जिले के भिवंडी में भी मानहानि के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने खिलाफ देश भर में दर्ज मानहानि के कई मामलों में अदालत में पेशी की वजह से आने वाले दिनों में व्यस्त रहेंगे।
गांधी गुरुवार को यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुए और पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को कथित तौर पर संघ की विचारधारा से जोड़ने के लिये दर्ज कराए गए मामले में कहा कि वह दोषी नहीं हैं। कांग्रेस नेता अब इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे।
मझगांव-सीवरी मजिस्ट्रेट अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के लिये 22 सितंबर की तारीख तय की है। गांधी को मुकदमे में आगे की सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। गांधी निकटवर्ती ठाणे जिले के भिवंडी में भी मानहानि के एक अन्य मामले का सामना कर रहे हैं।
यह मामला भी संघ के एक स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के लिये संघ को दोषी ठहराने पर दर्ज कराया गया है। वह पिछले साल जून में भिवंडी की अदालत के समक्ष पेश हुए थे और उस मामले में भी खुद को दोषी नहीं माना था।
इसके बाद अदालत ने कांग्रेस नेता के खिलाफ भादंसं की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिये दंड) के तहत आरोप तय किये थे। इस मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है। उनके वकील कुशल मोर ने कहा, “गांधी महाराष्ट्र में (मानहानि के) दो मामलों का सामना कर रहे हैं।”
गांधी को अब इसके बाद बिहार और गुजरात की अदालतों में पेश होना है जहां उनके खिलाफ लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा और संघ के खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान देने के मामले दर्ज हैं।
भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को छह जुलाई को पटना की एक अदालत में पेश होना होगा। गांधी के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में भी मानहानि का मामला दर्ज है जहां उन्हें अभी पेश होना है।