कोरोना का कहर: महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की सभा पर रोक, मॉल और रेस्तरां रात 8 बजे तक खुलेंगे

By भाषा | Updated: March 27, 2021 22:24 IST2021-03-27T19:42:33+5:302021-03-27T22:24:44+5:30

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में सरकार ने नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके तहत अब रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे।

Maharashtra prohibits all types of gatherings, limiting mall and restaurant openings | कोरोना का कहर: महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार की सभा पर रोक, मॉल और रेस्तरां रात 8 बजे तक खुलेंगे

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के कारण पाबंदी और हुई कड़ी (फाइल फोटो)

Highlightsमहाराष्ट्र में राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं पर रोकमहाराष्ट्र में अब रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगेरात 8 बजे से सुबह 7 बजे के बीच समुद्र तटों पर जाने की भी अनुमति नहीं, ड्रामा-थिएटर बंद

मुंबई: कोरोना वायरस के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी पर काबू करने के लिए जूझ रही महाराष्ट्र सरकार ने राजनीतिक और धार्मिक सहित सभी प्रकार की सभाओं के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध की शनिवार को घोषणा की।

एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि रेस्तरां, उद्यान और मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि लोगों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दौरान समुद्र तटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, ड्रामा थिएटर भी शनिवार रात से बंद रहेंगे। ये आदेश शनिवार की मध्यरात्रि से लागू होंगे।

हालांकि, सरकार ने अपने नए दिशानिर्देशों में रात के समय खाने की डिलीवरी में छूट दी है। आदेश में कहा गया है, ‘‘रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 27 मार्च की मध्यरात्रि से लागू होगा। उल्लंघन करने पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘बगीचों और समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों को इसी अवधि के दौरान बंद रखा जाएगा और उल्लंघनकर्ताओं पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मास्क न पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा जबकि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।’’

इसमें कहा गया है कि राज्य में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

आदेश में कहा गया है कि प्रेक्षागृह या ड्रामा थिएटर को इस तरह के आयोजनों के लिए अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

 

Web Title: Maharashtra prohibits all types of gatherings, limiting mall and restaurant openings

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