महाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने भाजपा और मनसे नेताओं पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, बीएमसी में सीटें बढ़ाने को चुनौती दी थी

By विशाल कुमार | Updated: February 21, 2022 14:40 IST2022-02-21T14:38:30+5:302022-02-21T14:40:12+5:30

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की हरी झंडी के बाद महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने अपनी अधिसूचना के जरिये बीएमसी की सीटें 227 से बढ़ाकर 236 कर दी है। हाईकोर्ट ने भाजपा और मनसे नेता द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

maharashtra bmc bjp mns high court delimitation of seats | महाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने भाजपा और मनसे नेताओं पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, बीएमसी में सीटें बढ़ाने को चुनौती दी थी

महाराष्ट्र: हाईकोर्ट ने भाजपा और मनसे नेताओं पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया, बीएमसी में सीटें बढ़ाने को चुनौती दी थी

Highlightsहाईकोर्ट ने भाजपा और मनसे नेता द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने बीएमसी की सीटें 227 से बढ़ाकर 236 कर दी है।बीएमसी में नौ सीटों की वृद्धि को महाराष्ट्र सरकार के 30 नवंबर के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी।

मुंबई:बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में नौ सीटों की वृद्धि को अधिसूचित करने वाले महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाले भाजपा नेता नितेश राजहंस सिंह और मनसे नेता सागर कांतिलाल देवरे पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने भाजपा और मनसे नेता द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की हरी झंडी के बाद महाराष्ट्र शहरी विकास विभाग ने अपनी अधिसूचना के जरिये बीएमसी की सीटें 227 से बढ़ाकर 236 कर दी है।

इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा के दो पार्षदों अभिजीत सामंत और राजश्री शिरवाडकर की एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बीएमसी में नौ सीटों की वृद्धि को अधिसूचित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के 30 नवंबर के अध्यादेश को चुनौती दी गई थी।

इसके बाद दो भाजपा पार्षदों ने सुप्रीम कोर्ट का का रुख किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने दोनों पार्षदों की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ भाजपा नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की इस दलील से सहमत नहीं हुई थी कि वार्ड की संख्या बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग निर्वाचन आयोग को करना है न कि नगर निकाय को वह भी एक अध्यादेश के जरिए।

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