महाराष्ट्र: एमबीवीवी में पुलिस की मंजूरी के बिना संपत्तियां किराये पर नहीं दी जा सकती
By भाषा | Published: November 30, 2020 04:30 PM2020-11-30T16:30:15+5:302020-11-30T16:30:15+5:30
ठाणे/पालघर, 30 नवम्बर महाराष्ट्र में मीरा-भयंदर वसई-विरार (एमबीवीवी) पुलिस आयुक्तालय सीमा में संपत्तियों को किराये पर देने को लेकर निषेधात्मक आदेशों को लागू कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य यह है कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस लोगों की मदद के लिए जा सकती है और अपराध के मामलों में अपराधियों को पकड़ सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र, देश के अन्य भागों और विदेशों से बड़ी संख्या में लोग एमबीवीवी में रहने और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आते हैं और पुलिस के पास उनका विवरण होना आवश्यक है।
आयुक्तालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इसलिए एमबीवीवी क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है जो 27 नवम्बर से प्रभावी हो गई है।
आदेश के अनुसार एजेंटों सहित जो लोग किराए पर संपत्ति देते हैं या लेते हैं, उन्हें सौदे या समझौते के 24 घंटे के भीतर पुलिस को अपनी जानकारी प्रदान करनी होगी।
इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले ही अपनी संपत्तियां किराए पर दे दी हैं, उन्हें भी पुलिस को तुरंत अपना विवरण देना चाहिए।
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