मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमक सरकार के पूर्व मंत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

By भाषा | Updated: June 16, 2021 22:24 IST2021-06-16T22:24:23+5:302021-06-16T22:24:23+5:30

Madras High Court denies anticipatory bail to former AIADMK government minister | मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमक सरकार के पूर्व मंत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमक सरकार के पूर्व मंत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

चेन्नई, 16 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्नाद्रमुक की सरकार में मंत्री रहे एम मणिकंदन को बुधवार को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ मलेशिया से आकर चेन्नई बसी एक महिला ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है जिससे उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस ने कथित आरोप की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है।

न्यायमूर्ति ने कहा कि मौजूद मामला एक पूर्व मंत्री द्वारा किए गए कथित अपराध को लेकर है जो गंभीर प्रवृत्ति का है और प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने के योग्य भी है। याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। अगर जमानत दी जाती है, तो संभव है कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गंभीर जांच से बचे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Madras High Court denies anticipatory bail to former AIADMK government minister

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे