मद्रास उच्च न्यायालय ने नलिनी व मुरूगन को परिवार को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी
By भाषा | Updated: June 17, 2021 22:46 IST2021-06-17T22:46:47+5:302021-06-17T22:46:47+5:30

मद्रास उच्च न्यायालय ने नलिनी व मुरूगन को परिवार को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी
चेन्नई, 17 जून मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले के दोषियों नलिनी और उसके पति मुरुगन को श्रीलंका एवं लंदन में अपने करीबी रिश्तेदारों को वीडियो फोन कॉल करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति एन किरुबाकरण और न्यायमूर्ति वी एम वेलुमणि की खंडपीठ ने नलिनी की मां पद्मा की एक याचिका पर आदेश पारित करते हुए यह अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह दोनों का मौलिक अधिकार है जो प्रभावित हो रहा है तथा अदालत को उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।
दोनों अभी तमिलनाडु की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
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