मध्य प्रदेश: श्रमिक किसी भी राज्य का हो, आर्थिक मदद करेगी शिवराज सरकार

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: May 18, 2020 07:06 IST2020-05-18T07:06:02+5:302020-05-18T07:06:02+5:30

गत दिवस छतरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में छह मजदूरों की मृत्यु हुई थी और 16 मजदूर घायल हुए थे. ये मजदूर उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार छतरपुर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 15 हजार रुपए और घायलों को 7 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की है.

Madhya Pradesh: Workers belong to any state, Shivraj government will help financially | मध्य प्रदेश: श्रमिक किसी भी राज्य का हो, आर्थिक मदद करेगी शिवराज सरकार

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsमध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि मजदूर किसी भी राज्य का हो, अगर राज्य में किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है तो उसके परिजनों को शिवराज सरकार आर्थिक मदद करेगी.छतरपुर जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रुपये और घायलों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है.

मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि मजदूर किसी भी राज्य का हो, अगर राज्य में किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है तो उसके परिजनों को शिवराज सरकार आर्थिक मदद करेगी. इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. छतरपुर जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रुपये और घायलों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है.

गत दिवस छतरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में छह मजदूरों की मृत्यु हुई थी और 16 मजदूर घायल हुए थे. ये मजदूर उत्तर प्रदेश के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार छतरपुर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 15 हजार रुपए और घायलों को 7 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की है. इस तरह इस दुर्घटना में मृत्यु पर 1 लाख 15 हजार और घायल होने पर 32 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को दी गई.

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के दौरान अन्य राज्य से उनके मूल राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे प्रवासी श्रमिकों की यदि मध्यप्रदेश राज्य में किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य शासन मृतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को एक लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल होने पर प्रवासी श्रमिक को 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करेगा. 

Web Title: Madhya Pradesh: Workers belong to any state, Shivraj government will help financially

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