मध्य प्रदेश: ओला, उबर और रैपिडो को लेकर सख्त हुआ राज्य परिवहन विभाग, अधिसूचना जारी कर कहा- राइड किया कैंसिल तो देना होगा इतना जुर्माना

By आजाद खान | Updated: March 11, 2023 14:42 IST2023-03-11T14:15:36+5:302023-03-11T14:42:14+5:30

बताया जा रहा है कि विभाग को कई महीनों से यह शिकायत मिल रही थी कि ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनियां मनमानी भाड़ा वसूल रही है और ज्यादा किराया देने से मना करने पर ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल कर दिया जाता है। यही नहीं राइड कैंसिल करने के कारण ग्राहकों के खाते से ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा 50 रुपए काट भी लिया जाता है।

Madhya Pradesh transport department became strict Ola Uber Rapido issued notification ride canceled then pay fine | मध्य प्रदेश: ओला, उबर और रैपिडो को लेकर सख्त हुआ राज्य परिवहन विभाग, अधिसूचना जारी कर कहा- राइड किया कैंसिल तो देना होगा इतना जुर्माना

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Highlightsमध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो पर सख्ती दिखाई है। विभाग ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि राइड कैंसिल करने पर जुर्माना देना होगा। ऐसे में इस जुर्माने को वसूलने का अधिकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस को होगा।

भोपाल: मध्य प्रदेश में ओला, उबर और रैपिडो द्वारा राइड कैंसिल करने पर अब जुर्माना वसूला जाएगा। इस जुर्माने को वसूलने का अधिकार परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगा। आपको बता दें कि राज्य परिवहन विभाग ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है क्योंकि उन्हें कई महीनों से इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। 

ऐसे में राज्य परिवहन विभाग ने इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों के लिए एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किन-किन परिस्थितियों में इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर जुर्माने की रकम कितनी हो जाएगी। 

विभाग ने लगाया इतने का जुर्माना

आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से राज्य परिवहन विभाग को ओला, उबर और रैपिडो जैसी ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनियों को लेकर लगातार शिकायते मिल रही थी। विभाग को मिल रही शिकायतों के अनुसार, इन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनियों की सर्विस लेने पर ड्राइवरों द्वारा ज्यादा किराया चार्ज किया जाता था। 

ऐसे में ग्राहकों द्वारा ज्यादा भाड़ा देने से इंकार करने पर ड्राइवर द्वारा राइड कैंसिल करने की धमकी और कई बार कैंसिल भी कर दिया जाता था। यही नहीं राइड कैंसिल करने के बाद ग्राहकों के खाते से ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा 50 रुपए काट भी लिए जाते थे। इस कटौती को राइड कैंसिल करने के लिए काटा जाता था जिसे लेकर ग्राहकों ने कई बार राज्य परिवहन विभाग को इसकी शिकायत की थी। 

ऐसे में विभाग ने अब अधिसूचना जारी कर कहा है कि इन ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा राइड कैंसिल करने पर अब इन्हें 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ऐसे में इन जुर्माने को वसूलने का अधिकार रिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस के पास रहेगा।  

इन हालातों में इतने देने होंगे जुर्माने

आपको बता दें कि ओला, उबर और रैपिडो को लेकर अलग-अलग परिस्थिति को लेकर तरह-तरह के जुर्माने तय किए गए है। ऐसे में अगर कोई भी ओला, उबर और रैपिडो किसी एंबुलेंस और अपातकालीन वाहन का रास्ता रोकता है तो 10 हजार का जुर्माना देना होगा। यही नहीं यात्री वाहन में ओवर लोडिंग के लिए 200 रुपए और बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने के लिए पांच हजार का जुर्माना लगेगा। 

इसके अलावा अनाधिकृत व्यक्ति के यात्री वाहन चलाने पर पांच हजार, प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हार्न बजाने पर एक हजार रुपए और दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपए का फाइन देना होगा। 
 

Web Title: Madhya Pradesh transport department became strict Ola Uber Rapido issued notification ride canceled then pay fine

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