Unlock 1.0: सोमवार से खुलेंगे मंदिर, मंदिरों में सेनेटाइज मशीन का पुजारियों ने किया विरोध
By शिवअनुराग पटैरया | Updated: June 6, 2020 17:44 IST2020-06-06T17:44:06+5:302020-06-06T17:44:06+5:30
मंदिरों और दर्शनार्थियों को सेनेटाइज करने में अलकोहल के प्रयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुजारियों ने इसका विरोध करते हुए शासन के आदेश का पालन न करने की बात कही है. वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह पुजारियों की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैंं.

मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों ने इसका विरोध जताया है. (file photo)
भोपालः कोरोना के चलते बीते ढाई महीने से बंद मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल 8 जून से खुल जाएंगे. अनलाक-1 के पहले चरण में मध्य प्रदेश सरकार ने धर्मिक स्थलों को खोलने का निर्णय तो किया है, लेकिन कोरोना के प्रकोप के चलते से धार्मिक स्थलों लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं.
उनको लेकर मंदिरों और दर्शनार्थियों को सेनेटाइज करने में अलकोहल के प्रयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुजारियों ने इसका विरोध करते हुए शासन के आदेश का पालन न करने की बात कही है. वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वह पुजारियों की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था करने पर विचार कर रहे हैंं.
लाकडाउन के चलते बंद धार्मिक स्थलों को 8 जून से खोलने की अनुमति सरकार ने दी है. तहत कुछ नियम भी तय किए गए है. इनमें मंदिर के बाहर सैनेटाइजर मशीन रखने को कहा गया है, ताकि मंदिरों में जाने वाले सैनेटाइज होकर मंदिर में प्रवेश कर सकें.
राजधानी के मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारियों ने इसका विरोध जताया है. पुजारियों का कहना है कि शासन का कार्य है गाइडलाइन जारी करना लेकिन मैं मंदिरों में सैनिटाइजर मशीन लगाने के विरोध में हूं, क्योंकि इसमें अल्कोहल का प्रयोग होता है.
हिन्दुवादी नेता और पुजारी चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि जब हम शराब पीकर जब मंदिर नहीं जाते तो अल्कोहल से हाथ सैनिटाइज करके कैसे घुस सकते हैं. आप हाथ धोने की मशीन सभी मंदिरों के बाहर लगाइए, वहां पर साबुन रखिए उसको हम स्वीकार करते हैं. वैसे भी मंदिर में तो व्यक्ति घर से नहा कर ही प्रवेश करता है.
गौरतलब है कि धार्मिक स्थलों में प्रवेश के लिए सरकार ने जो गाइड लाई जारी की है उसके अनुसार धर्मिक स्थल में लोगों को लाइन से प्रवेश दिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कतार में कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही गेट पर ही हाथों को हाईजीन करने के लिए सेनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा. लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खाँसी, बुखार आदि न होने पर) को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी.