Lockdown: गृहमंत्रालय ने इन दुकानों के खुलने की भी दी छूट, जानें क्या-क्या मिलेगा

By भाषा | Updated: April 22, 2020 05:45 IST2020-04-22T05:45:04+5:302020-04-22T05:45:04+5:30

गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है।

Lockdown: Home Ministry gives relaxation to open these shops, know what you can buy | Lockdown: गृहमंत्रालय ने इन दुकानों के खुलने की भी दी छूट, जानें क्या-क्या मिलेगा

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsकेंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवाओं तथा प्रीपेड मोबाइल फोन की रिचार्ज सुविधा के अलावा स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी।गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, आटा मिल अपना कामकाज फिर चालू कर सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को वर्तमान लॉकडाउन के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सहायकों की सेवाओं तथा प्रीपेड मोबाइल फोन की रिचार्ज सुविधा के अलावा स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, आटा मिल अपना कामकाज फिर चालू कर सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि अब तक जारी दिशानिर्देशों के जरिए विशिष्ट सेवाओं और गतिविधियों की छूट के संबंध में स्थिति स्पष्ट किये जाने की मांग के बाद यह निर्णय लिया गया है।

विद्यार्थियों के लिए स्कूली किताबों, बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की इजाजत दी गयी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह लॉकडाउन तीन मई तक है।

मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के घरों में रह रहे उनके सहायकों के अलावा, उनकी देखभाल करने वालों के अतिरिक्त प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करने वालों को लॉकडाउन के दौरान अपनी सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति होगी।

लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में ब्रेड फैक्टरी, दूध प्रसंस्करण इकाइयों, आटा, दाल मिलों को काम करने दिया जाएगा। आयात एवं निर्यात की सुविधाएं जैसे पैक हाउस, निरीक्षण और बीजों एवं बागवानी उपजों के लिए परिष्करण सुविधा, कृषि एवं बागवानी से जुड़े अनुसंधान संस्थानों को भी छूट दी गयी है। वानिकी और संबंधित गतिविधियों को भी छूट प्रदान की गयी है।

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