Lockdown: हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के दो स्कूलों की सील खोलने का दिया आदेश

By भाषा | Published: May 6, 2020 05:35 AM2020-05-06T05:35:39+5:302020-05-06T05:35:39+5:30

अदालत ने कहा कि स्कूलों को सील करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने स्कूलों को सील करने के दिल्ली सरकार के एक और चार मई के आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि स्कूलों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

Lockdown: High court orders opening of seals of two schools in South Delhi | Lockdown: हाई कोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के दो स्कूलों की सील खोलने का दिया आदेश

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार को दक्षिणी दिल्ली के दो स्कूलों की सील खोलने का आदेश दिया है। इन स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान कथित रूप से फीस बढ़ाने के लिये सोमवार को सील कर दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार को दक्षिणी दिल्ली के दो स्कूलों की सील खोलने का आदेश दिया है। इन स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान कथित रूप से फीस बढ़ाने के लिये सोमवार को सील कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि स्कूलों को सील करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था। न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने स्कूलों को सील करने के दिल्ली सरकार के एक और चार मई के आदेशों को रद्द करते हुए कहा कि स्कूलों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया।

सरकार ने कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं बढ़ाने के संबंध में 18 अप्रैल को दिए गए निर्देशों का कथित रूप से पालन न करने के लिये इन स्कूलों को सील करने का आदेश दिया था।

दिल्ली सरकार के आदेशों को स्कूलों ने अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी वकील गौतम नारायण से कहा कि स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है और ऐसा करने के बाद एक सप्ताह के भीतर स्कूल अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं।

Web Title: Lockdown: High court orders opening of seals of two schools in South Delhi

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