असम: गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को कोर्ट से मिली जमानत, कल हो सकते हैं रिहा
By मनाली रस्तोगी | Published: April 29, 2022 03:56 PM2022-04-29T15:56:29+5:302022-04-29T15:59:02+5:30
असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को एक महिला पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में जमानत दे दी है।
गुवाहाटी: गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को असम के बारपेटा जिले की एक स्थानीय अदालत ने एक महिला पुलिसकर्मी पर कथित हमले के मामले में जमानत दे दी है। मेवानी के वकील अंगसुमन बोरा ने समाचार एजेंसी एएनआई को यह जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ औपचारिकताओं के कारण जिग्नेश मेवानी को 30 अप्रैल को रिहा किए जाने की उम्मीद है।
A local court of Barpeta district of Assam grants bail to Jignesh Mevani in case of alleged assault on a policewoman. He is expected to be released on April 30 owing to some formalities: Anghsuman Bora, lawyer of Jignesh Mevani to ANI
— ANI (@ANI) April 29, 2022
(File photo) pic.twitter.com/EHxR1FwDMk
बताते चलें कि असम पुलिस के मुताबिक मेवानी पर आरोप है कि उन्होंने लोक सेवक के साथ दुर्व्यवहार किया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें (महिला पुलिस अधिकारी) अनुचित तरीके से छुआ। मामले की अभी जांच चल रही है। जिग्नेश मेवानी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकतें और गाने), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जिग्नेश मेवानी गुजरात के निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि, उन्होंने पिछले साल ही कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। वहीं, मेवानी की गिरफ्तार के बाद असम के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने बुधवार को तत्काल रिहाई और बारपेटा में एक महिला पुलिस अधिकारी पर कथित हमले के मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी।