उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने शनिवार और रविवार को घोषित साप्ताहिक बंदी से शराब की दुकानों को मुक्त कर दिया है। हालांकि यह व्यवस्था कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों में लागू नहीं होंगी। इसके अलावा सरकार ने शराब की दुकानों के खोलने के समय में भी बदलाव नहीं किया है और दुकानें पहले की तरह सुबह दस बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन्स के बाहर शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
सुबह 10 से रात 9 से अलग दुकान खोलने के लिए लेनी होगी इजाजत
आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी द्वारा गुरुवार को राज्य के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों और जिला पुलिस प्रमुखों को जारी शासनादेश के मुताबिक निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी शराब की दुकानों को हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक की जाने वाली पूर्ण बंदी की व्यवस्था से मुक्त कर दिया गया है।
आदेश के मुताबिक इन क्षेत्रों के बाहर स्थित सभी देसी मदिरा, विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों तथा मॉडल शॉप रोजाना सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खोली जा सकेंगी। इस अवधि से इतर दुकान खोलने के लिए संबंधित जिलाधिकारी से इजाजत लेनी होगी।
उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 21 हजार से ज्यादा एक्टिव केस
उत्तर प्रदेश के प्रधान स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने गुरुवार को बताया, "राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2529 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए है, इसके बाद कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 21003 हो गई है। बीमारी से उबरने के बाद कुल 35803 लोगों को छुट्टी दी गई है, जबकि कोविड-19 से अब तक 1298 लोगों की मौत हो चुकी है।"
भारत में कोविड-19 के 426167 एक्टिव केस मौजूद
देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक 1238635 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में अब तक 29861 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 782606 लोग ठीक हो चुके हैं और देश में 426167 एक्टिव केस मौजूद हैं।