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शराब नीति मामला: कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली कोई राहत, 12 मई तक और बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

By रुस्तम राणा | Updated: April 27, 2023 15:53 IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नए आदेश के बाद सिसोदिया 12 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे।

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ठळक मुद्देकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को गुरुवार को और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजाइससे पूर्व सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बनाया गया हैइस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था

नई दिल्ली: दिल्ली की विवादित नई शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गुरुवार को और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के नए आदेश के बाद सिसोदिया 12 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित तौर पर अदालत को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ जांच खत्म हो गई है, हालांकि, अभी शराब नीति और इसके कथित लाभार्थियों की जांच चल रही है।

इससे पहले, रिपोर्टों ने सुझाव दिया था कि सिसोदिया को विशेष अदालत से जमानत मिल सकती है क्योंकि विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने दिल्ली की आबकारी नीति से संबंधित दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 31 मार्च की सुनवाई में, अदालत ने दिल्ली के पूर्व डीवाई सीएम को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनकी रिहाई से "चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।"

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा दायर चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। उनके अलावा आरोपपत्र में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल का भी नाम है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 

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