दिल्ली उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतों में 31 और 24 अगस्त से सीमित प्रत्यक्ष सुनवाई होगी
By भाषा | Updated: August 19, 2021 18:38 IST2021-08-19T18:38:13+5:302021-08-19T18:38:13+5:30

दिल्ली उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतों में 31 और 24 अगस्त से सीमित प्रत्यक्ष सुनवाई होगी
दिल्ली उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये क्रमश: 31 अगस्त एवं 24 अगस्त से सीमित रूप में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हो जायेगी । उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने बृहस्पतिवार को इसकी जानकारी दी । उच्च न्यायालय ने दो अलग अलग आफिस आदेशों में कहा गया है कि 12 अगस्त के अपने आदेश में इसने बदलाव किया है जिसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय एवं जिला अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई क्रमश: छह सितंबर और 31 अगस्त से शुरू होगी । उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘ इस न्यायालय के 12 अगस्त के कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये, माननीय पूर्ण न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि इस अदालत में प्रत्यक्ष सुनवाई 31 अगस्त से दोबारा शुरू होगी।’’यह सूचित किया जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार उचित संख्या में न्यायपीठों का गठन किया जाएगा और शेष पीठ वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मामलों को उठाते रहेंगे।आदेश में कहा गया है कि किसी भी पक्ष की ओर से अनुरोध किये जाने पर प्रत्यक्ष सुनवाई के दिनों में, उच्च न्यायालय हाइब्रिड / वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई की अनुमति देगा । जिला अदालतों के संबंध में आदेश में कहा गया है, ‘‘इस न्यायालय के 12 अगस्त के कार्यालय आदेश में आंशिक संशोधन की माननीय पूर्ण न्यायालय ने आदेश दिया है कि दिल्ली में जिला न्यायालयों में 24 अगस्त से प्रत्यक्ष सुनवाई क्रमिक तरीके से फिर से शुरू होगी।’’इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष सुनवाई के दिनों में किसी भी पक्ष की ओर से अनुरोध करने पर जहां कहीं भी संभव होगा हाइब्रिड अथवा वीडियो कांफ्रेंस सुनवाई की अनुमति दी जा सकती है।
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