बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: March 11, 2021 13:11 IST2021-03-11T13:11:01+5:302021-03-11T13:11:01+5:30

Life imprisonment to rapist father | बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास

बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास

भोपाल, 11 मार्च मध्यप्रदेश में भोपाल की स्थानीय अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ बलात्कार करने के मामले में उसके 40 वर्षीय बाप को दोषी करार दिया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने पांच साल की बेटी के साथ बलात्कार करने वाले बाप अरविंद जैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही उसपर जुर्माना भी लगाया।

उसने बताया कि अदालत ने आरोपी को भादवि की धारा 376 (बलात्कार) तथा पास्को एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराए गए जैन को ताउम्र जेल में रहना होगा|

अदालत ने अपने फैसले में कहा, ‘‘ पिता का यह सा‍माजिक तथा कानूनी दायित्‍व होता है कि वह अपने बच्‍चों की सुरक्षा करे परंतु यह घटना ठीक इसके विपरीत है। अभियुक्‍त ने न सिर्फ प्रकृति, समाज तथा कानून की व्‍यवस्‍था को तोडा है बल्कि अपनी ही पांच साल की मासूम बच्‍ची के साथ, जिसे बलात्‍कार एवं लैंगिक संबंधों के बारे में जानकारी भी नहीं है, पीड़ादायक घिनौना कृत्‍य किया है।’’

फैसले में कहा गया है कि न्‍यायालय को प्रकरण में प्रस्‍तुत किये गये समस्‍त साक्ष्‍यों एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुये तिहरे आजीवन कारावास से दंडित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है।

अभियोजन ने बताया कि घटना 30 मई 2019 की भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र की है। पीडित बच्ची की मॉं ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी दो बेटी और एक बेटा है। घटना के दिन जब वह शाम को काम से घर लौटी तो उसकी पीड़ित बच्ची ने बताया कि जब वह काम से बाहर जाती है तो उसका पिता अरविंद जैन उसके साथ 4-5 माह से गलत काम करता हैं। जब महिला ने यह बात अपने पति से पूछी तो वह उल्टा उससे ही लड़ने लगा और स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्‍महत्‍या करने का नाटक करने लगा।

पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ उक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। विवेचना के दौरान पीड़िता की मेडिकल जांच में उसके निजी अंगों पर पर चोट पाई गई जिससे बलात्कार की घटना की पुष्टि हुई।

पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में चालान पेश किया था, जहाँ पीड़िता ने अदालत में उपस्थित होकर अपने आरोपी बाप के खिलाफ गवाही दी।

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Web Title: Life imprisonment to rapist father

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