शेखपुरा, 10 फरवरी बिहार के शेखपुरा जिले की एक अदालत ने वर्ष 2018 में एक किशोरी (13) के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को बुधवार को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है । अभियोजन पक्ष ने इसकी जानकारी दी ।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश बसंत कुमार ने बरबीघा थाने के सामस बुजुर्ग गांव में किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में उसी गांव के दुकानदार राहुल तिवारी (25) को बुधवार को आजीवन कारावास और 50 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार राहुल ने 22 दिसंबर 2018 की शाम उसके साथ दुष्कर्म किया था जब वह कुछ सामान खरीदने दुकान पर गयी थी।
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