पति की हत्या के जुर्म महिला को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना

By भाषा | Updated: January 22, 2021 00:12 IST2021-01-22T00:12:16+5:302021-01-22T00:12:16+5:30

Life imprisonment for the murder of husband, a fine of one lakh rupees | पति की हत्या के जुर्म महिला को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना

पति की हत्या के जुर्म महिला को उम्रकैद, एक लाख रुपये का जुर्माना

सीकर (राजस्थान), 21 जनवरी एक स्थानीय अदालत ने एक महिला को अपने पति की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपराध में सहयोग के लिए महिला के भाई को दस साल की सजा सुनाई गयी है।

लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि जिला व सत्र न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता ने रेणु और उसके भाई कुलदीप गुर्जर को कन्हैयालाल (रेणु के पति) की हत्या का दोषी ठहराया।

सैनी ने बताया कि घटना 18 जून 2017 की है। पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार रेणु व उसके भाई कुलदीप ने मिलकर कन्हैयालाल की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों भाई-बहन को गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत ने कन्हैयालाल उर्फ राजू गुर्जर की हत्या के जुर्म में उसकी पत्नी रेणु को आजीवन कारावास और कुलदीप को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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Web Title: Life imprisonment for the murder of husband, a fine of one lakh rupees

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