नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: March 16, 2021 00:06 IST2021-03-16T00:06:49+5:302021-03-16T00:06:49+5:30

Life imprisonment for a minor daughter's rapist | नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा

नाबालिग बेटी से बलात्कार करने वाले को उम्रकैद की सजा

भोपाल, 15 मार्च भोपाल की स्थानीय अदालत ने अपनी आठ साल की बेटी से बलात्कार करने के मामले में 35 वर्षीय एक व्यक्ति को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

अपर सत्र न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले पिता को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 3,500 रुपये का जुर्माने भी लगाया।

अदालत ने आरोपी को भादंवि की धारा 363, 366 ए, 376(2) एवं पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाया।

अभियोजन के अनुसार, आरोपी 28 नवम्बर 2018 की रात्रि में पीड़िता को घर से ले गया था और पास में ही रेलवे लाइन पटरी के किनारे उसने बलात्कार किया था। बाद में वह बच्ची को वहीं छोड़कर भाग गया था।

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Web Title: Life imprisonment for a minor daughter's rapist

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