वकील, लिपिक आठ फरवरी से प्रत्यक्ष तौर पर न्यायालय की रजिस्ट्री से संपर्क कर सकेंगे

By भाषा | Updated: February 4, 2021 23:03 IST2021-02-04T23:03:11+5:302021-02-04T23:03:11+5:30

Lawyers, clerks will be able to contact the registry of the court directly from February 8 | वकील, लिपिक आठ फरवरी से प्रत्यक्ष तौर पर न्यायालय की रजिस्ट्री से संपर्क कर सकेंगे

वकील, लिपिक आठ फरवरी से प्रत्यक्ष तौर पर न्यायालय की रजिस्ट्री से संपर्क कर सकेंगे

नयी दिल्ली, चार फरवरी अधिवक्ता और उनके लिपिक कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए आठ फरवरी से तीन खंडों में प्रत्यक्ष तौर पर उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री से संपर्क कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

बार निकाय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि रजिस्ट्री के सक्षम प्राधिकारियों की एससीएओआरए की कार्यकारी समिति और उच्चतम न्यायालय बॉर एसोसिएशन के साथ बृहस्पतिवार शाम को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इसके अनुसार एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड,अधिकृत अधिवक्ता, पंजीकृत लिपिकों को आठ फरवरी, 2021 से रजिस्ट्री में पहुंच मुहैया कराई जाएगी।

कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए डेढ़-डेढ़ घंटे के तीन तीन खंडों (सुबह 10 बजे से 11.30 बजे और 11.30 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर 2.30 बजे से शाम चार बजे) में एक बार में अधिकतम 100 लोग संपर्क कर सकेंगे।

बयान के अनुसार पुस्तकालय, बॉर कक्ष और महिला बॉर लाउंज में भी सीमित सदस्यों को सुबह 9.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक जाने की अनुमति होगी। अधिवक्ताओं के लॉकर क्षेत्र में भी सीमित संख्या में सदस्यों को अनुमति दी जाएगी।

बयान के अनुसार चैंबर खंड की समय अवधि को बढ़ाकर सात बजे तक कर दिया गया है और यह राजपत्रित अवकाश समेत सातों दिन खुले रहेंगे।

यह जानकारी एससीएओआरए के सचिव डाक्टर जेएस की ओर से दी गई।

इससे पहले बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा था कि कोविड-19 महामारी के बीच उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष सुनवाई हाइब्रिड तरीके से होगी।

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Web Title: Lawyers, clerks will be able to contact the registry of the court directly from February 8

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