चिन्मयानंद प्रकरण: रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता जेल से रिहा, 25 सितंबर को SIT ने किया था गिरफ्तार

By भाषा | Published: December 12, 2019 02:33 AM2019-12-12T02:33:23+5:302019-12-12T02:33:23+5:30

स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में पीड़िता के अलावा उसके साथी संजय, विक्रम और सचिन भी बंद है जिनमें से विक्रम की जमानत भी उच्च न्यायालय से मंजूर हो गई है परंतु उसे अभी रिहा नहीं किया गया है।

Law student who accused Chinmayanand of rape release on bail in extortion case | चिन्मयानंद प्रकरण: रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता जेल से रिहा, 25 सितंबर को SIT ने किया था गिरफ्तार

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Highlightsस्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की कथित आरोपी पीड़िता को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत मंजूर होने के बाद बुधवार को जिला जेल से रिहा कर दिया गया।जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता की जमानत उच्च न्यायालय से मंजूर होने के बाद पीड़िता की रिहाई का आदेश जेल पहुंचा।

स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण में पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की कथित आरोपी पीड़िता को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से जमानत मंजूर होने के बाद बुधवार को जिला जेल से रिहा कर दिया गया। जेलर राजेश कुमार राय ने बताया कि चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़िता की जमानत उच्च न्यायालय से मंजूर होने के बाद पीड़िता की रिहाई का आदेश जेल पहुंचा। इसके बाद पीड़िता को उसके पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। 

रंगदारी मांगने की आरोपी कानून की छात्रा के अधिवक्ता सरदार कलविंदर सिंह ने बताया कि पीड़िता को 25 सितंबर को एसआईटी ने उसके रंग महिला स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पीड़िता की जमानत चार दिसंबर को मंजूर कर ली थी। 

उन्होंने बताया कि इसके बाद जमानत संबंधी आदेश यहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमबीर की अदालत में दाखिल किया गया। इसके बाद एक -एक लाख के दो जमानती के प्रपत्र दाखिल किए गए जिनका सत्यापन आज होकर न्यायालय पहुंचा तो अदालत ने पीड़िता को रिहा करने का आदेश जेल भेजा।

स्वामी चिन्मयानंद से रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में पीड़िता के अलावा उसके साथी संजय, विक्रम और सचिन भी बंद है जिनमें से विक्रम की जमानत भी उच्च न्यायालय से मंजूर हो गई है परंतु उसे अभी रिहा नहीं किया गया है। स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़िता को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोपी बनाते हुए उसे 25 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि चिन्मयानंद को 20 सितंबर को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था।

स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसे में स्वामी चिन्मयानंद को अभी जेल में ही रहना होगाl मुमुक्षु आश्रम द्वारा संचालित स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में एल एल एम की एक छात्रा ने 24 अगस्त को एक वीडियो वायरल करके स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद एसआईटी ने मामले की जांच की और स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के आरोप में तथा पीड़िता समेत उसके तीन अन्य साथियों को स्वामी चिन्मयानंद से पांच करोड रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल भेज दिया। एसआईटी ने सीजेएम की अदालत में आरोपपत्र भी दाखिल कर दिया है इसी मामले में बुधवाार को पीड़िता की जमानत होने के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया है।

Web Title: Law student who accused Chinmayanand of rape release on bail in extortion case

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