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Land-for-jobs case: 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी?, जमीन के बदले नौकरी केस में जानें अपडेट

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 26, 2024 19:58 IST

Land-for-jobs case against Lalu Prasad: 18 मई, 2022 को लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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ठळक मुद्देLand-for-jobs case against Lalu Prasad: एजेंसी ने शेष दस्तावेज प्राप्त करने के लिए और समय दिये जाने का अनुरोध करते हुए ये दलीलें दीं।Land-for-jobs case against Lalu Prasad: लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में मंजूरी का अब भी इंतजार है।Land-for-jobs case against Lalu Prasad: मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।

Land-for-jobs case against Lalu Prasad: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक मामले में 30 आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से प्राप्त आवश्यक मंजूरी मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष दाखिल की। सीबीआई ने 20 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने को सूचित किया था कि उसने मामले में प्रसाद पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है। उसने अदालत को बताया कि एक लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने के संबंध में मंजूरी का अब भी इंतजार है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने शेष दस्तावेज प्राप्त करने के लिए और समय दिये जाने का अनुरोध करते हुए ये दलीलें दीं। न्यायाधीश ने दस्तावेजों को रिकार्ड पर ले लिया और सीबीआई को 23 दिसंबर तक मंजूरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की सुनवाई करेगी। अधिकारियों के अनुसार, यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है।

यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में, जिनकी नियुक्ति की गई उनके द्वारा राजद प्रमुख के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूखंड उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए। एजेंसी ने 18 मई, 2022 को प्रसाद और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों सहित 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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