लालू यादव चारा घोटाला मामले में जमानत पर हुए रिहा, कभी भी जा सकते हैं घर, अभी एम्स में हैं भर्ती

By एस पी सिन्हा | Published: April 28, 2022 02:37 PM2022-04-28T14:37:31+5:302022-04-28T14:37:31+5:30

लालू यादव को जमानत पर रिहा किए जाने की अदालती कार्रवाई गुरुवार को पूरी हो गई। ऐसे में लालू अब कभी भी अपने घर जा सकते हैं। उन्हें हाल में झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

Lalu Yadav released on bail in fodder scam case, can go home anytime, now admitted in AIIMS | लालू यादव चारा घोटाला मामले में जमानत पर हुए रिहा, कभी भी जा सकते हैं घर, अभी एम्स में हैं भर्ती

लालू जमानत पर हुए रिहा (फाइल फोटो)

रांची: झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा जमानत दिये जाने के बाद गुरुवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत से राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अदालती कार्रवाई पूरी करने के बाद जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश जारी किया जा चुका है. इनकी ओर से अदालत में 10 लाख रुपये जुर्माने की राशि जमा कराई गई है. इसके साथ ही एक-एक लाख का दो बेल बॉन्ड जमा किया गया है. ये जानकारी अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने दी. 

झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देते हुए 10 लाख जुर्माने के तौर पर जमा करने का आदेश दिया था. लालू के वकील प्रभात कुमार के मुताबिक लालू प्रसाद यादव को आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. उनका बेल आर्डर किसी भी वक्त दिल्ली एम्स प्रशासन तक पहुंच सकता है और इसके साथ ही लालू जेल से रिहा हो जाएंगे. 

बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में चारा घोटाला के सबसे बडे मामले (डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी) में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद लालू यादव को जमानत दे दी गई थी. 

अदालत ने लालू यादव को शर्त के साथ जमानत की सुविधा दी थी. अदालत ने 10 लाख रुपये जुर्माना की राशि जमा करने व 10,0000 के बंधन पत्र पर जमानत की सुविधा प्रदान की थी.

उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को चारा घोटाला मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड की निकासी) में लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई है. जो उनके खिलाफ चारा घोटाले का पांचवां और आखिरी मामला था. इसे लेकर फरवरी 2022 में लालू को सजा सुनाई गई थी. 

इस मामले में कुल 99 आरोपियों में 24 को बरी कर दिया गया था जबकि 46 अन्य को न्यूनतम तीन साल की सजा सुनाई गई थी. वहीं लालू यादव के मामले को देखा जाए तो उन्हें चारा घोटाले से जुडे चार अन्य मामलों में कुल 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है. 

करीब 950 करोड रुपए के चारा घोटाले में 22 साल तक मुकदमा चल चुका है. इसमें 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 सरकारी गवाह बन गए. वहीं इससे जु्डे 6 आरोपी आज तक फरार बताए जाते है. लालू यादव को चार मामलों में पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. अब पांचवें मामले में भी इन्हें जमानत मिल चुकी है.

Web Title: Lalu Yadav released on bail in fodder scam case, can go home anytime, now admitted in AIIMS

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे