कोझिकोड (केरल), तीन मार्च माकपा विधायक टी वी राजेश एवं डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के अध्यक्ष मुहम्मद रियाज समेत उसके दो नेताओं को 2009 के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजने के 24 घंटे से भी कम समय में एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को जमानत प्रदान की।
न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (जेएफसीएम) ने मंगलवार को राजेश, रियाज और के के दिनेशन नामक तीनों ही माकपा नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
जेएफसीएम पी विनोद ने बुधवार सुबह व्यक्तिगत गारंटी पर उन्हें जमानत दे दी लेकिन शर्त लगायी कि वे इस मामले में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने पेश होंगे।
इन नेताओं को डीवाईएफआई द्वारा यहां वर्ष 2009 में निकाले गये एक मार्च के सिलसिले में हिरासत में भेजा था। डीवाईएफआई ने विमान के किराये में वृद्धि और एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं में कमी के विरूद्ध यहां 2009 में उसके कार्यालय तक मार्च निकाला था।
प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़ने को लेकर उनके विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था क्योंकि तब हिंसा हो गयी थी।
तीनों ही नेता निचली अदालत से मिली हिरासत में विस्तार के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश पर जेएफसीएम अदालत गये थे। लेकिन जेएफसीएम अदालत ने उन्हें हिरासत में भेज दिया।
तीनों ही नेताओं ने यहां विशेष उपजेल में रात गुजारी।
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