पणजी, आठ मई गोवा में नौ मई से प्रभावी होने वाले कोविड-19 कर्फ्यू के दौरान दवा, राशन और शराब की दुकानों को सुबह सात बजे से अपराह्न एक बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। यह कर्फ्यू 15 दिन के लिए लागू रहेगा।
गोवा में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू होने वाले कर्फ्यू की घोषणा शुक्रवार को की गई थी।
शनिवार को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, राज्य प्रशासन ने कई गतिविधियों पर रोक लगाई है जबकि आवश्यक सेवाओं, आतिथ्य क्षेत्र और चिकित्सा सुविधाओं को संचालन की अनुमति रहेगी।
इसके मुताबिक, कर्फ्यू के दौरान रेस्त्रां, बार, जुआघर, खेल परिसर, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पा, सलून, सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्वीमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान, धार्मिक स्थल एवं बाजार बंद रहेंगे।
अधिसूचना के मुताबिक, गोवा में आने वाले राज्य के बाहर के लोगों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अथवा टीकाकरण प्रमाणपत्र लाना अनिवार्य होगा।
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