नयी दिल्ली, 27 मई उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर देशभर की जेलों में भीड़ कम करने और कुछ मामलों में आरोपियों को घरों में नजरबंद करने की संभावना पर नये दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि इस संबंध में शीर्ष अदालत द्वारा पहले जारी निर्देशों का संबंधित प्राधिकारों ने पालन नहीं किया और कैदियों को जेलों के खचाखच भरे रहने के नतीजतन कोविड-19 के संक्रमण का अत्यधिक खतरा है।
याचिका में अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) को कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर एक नयी ‘मानक परिचालन प्रक्रिया’ तैयार करने का निर्देश दिया जाए।
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