कोविड- 19 : उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल कल्याण के लिए कई संस्थान, लेकिन जरूरत के समय कोई आगे नहीं आता है

By भाषा | Updated: May 11, 2021 22:57 IST2021-05-11T22:57:27+5:302021-05-11T22:57:27+5:30

Kovid-19: High Court said that many institutions for child welfare, but no one comes forward in time of need | कोविड- 19 : उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल कल्याण के लिए कई संस्थान, लेकिन जरूरत के समय कोई आगे नहीं आता है

कोविड- 19 : उच्च न्यायालय ने कहा कि बाल कल्याण के लिए कई संस्थान, लेकिन जरूरत के समय कोई आगे नहीं आता है

नयी दिल्ली, 11 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बाल कल्याण के लिए कई संस्थान हैं लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी के समय में उनमें से कोई भी आगे नहीं आता है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ‘‘हमारे पास कई संस्थान हैं, लेकिन जरूरत के वक्त वे आगे नहीं आते।’’ पीठ कोविड-19 के कारण मर चुके अभिभावकों के बच्चों या जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनके बच्चों की देखभाल के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।

वरिष्ठ वकील और अदालत के सहयोगी राजशेखर राव ने कहा कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों का सहयोग करने के लिए बाल देखभाल संस्थान और आंगनवाड़ी का सहयोग लिया जा सकता है, जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय दत्तक संसाधन संस्था (कारा) से इस तरह के बच्चों को गोद लेने के बारे में निर्देश जारी करने के लिए कहा जा सकता है और बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) से पूछा जा सकता है कि इस सिलसिले में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं।

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Web Title: Kovid-19: High Court said that many institutions for child welfare, but no one comes forward in time of need

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