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कोविड-19: महाराष्ट्र में विधायक के बेटों के विवाह समारोहों के आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज

By भाषा | Updated: July 27, 2021 16:30 IST

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पुणे, 27 जुलाई पुलिस ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक विधायक के दो बेटों के विवाह समारोहों के “आयोजक” के खिलाफ कोविड​​-19 संबंधी नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सोलापुर के बार्शी कस्बे से निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत के दो बेटों के विवाह रविवार को लक्ष्मी सोपान कृषि उपज समिति के परिसर में हुए थे। आधिकारिक दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में वर्तमान में केवल 50 लोगों को विवाह समारोह में शामिल होने की अनुमति है।

पुलिस ने बताया कि रविवार को बार्शी में आयोजित कार्यक्रम में कथित रूप से 2,500-3,000 लोग शामिल हुए और कई लोगों को बिना मास्क के एवं सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करते देखा गया।

भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और पार्टी के कुछ अन्य नेता भी समारोह में उपस्थित थे। पुलिस ने योगेश पवार नामक व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि पवार ने इस समारोह का ‘‘आयोजन’’ किया था। प्राथमिकी के अनुसार, कार्यक्रम के लिए पवार को अनुमति देते समय यह सूचित किया गया था कि 50 से अधिक लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग मास्क पहनेंगे और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करेंगे।

बार्शी के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ काटकर ने वर-वधू के माता-पिता के बजाय पवार के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं। मामला विवाह करने वाले लोगों के माता-पिता और उस परिसर के मालिक के खिलाफ दर्ज किया जाना चाहिए, जहां कार्यक्रम हुआ था।’’

बार्शी शहर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक एस डी गिरिगोसावी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि पवार लक्ष्मी सोपान कृषि उपज समिति के निदेशकों में से एक है, जिसके परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

उन्होंने कहा, ‘‘चूंकि पवार ने अनुमति के लिए आवेदन किया था और वह समारोह का आयोजक था, इसलिए हमने उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। हम मामले में दूल्हों के माता-पिता के नाम भी शामिल करने पर विचार कर रहे हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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