Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आस-पास लगाई धारा 163; जानें नियम

By अंजली चौहान | Updated: August 18, 2024 07:29 IST2024-08-18T07:25:54+5:302024-08-18T07:29:19+5:30

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: आधिकारिक आदेश के अनुसार, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 लगाई जा रही है

Kolkata Doctor Rape-Murder Case Big action by Kolkata Police Section 163 imposed around RG Kar Medical College Know the rules | Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आस-पास लगाई धारा 163; जानें नियम

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन, आरजी कर मेडिकल कॉलेज के आस-पास लगाई धारा 163; जानें नियम

Kolkata Doctor Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। शहर में लोगों का विरोध प्रदर्शन रोजाना जारी है और पुलिस प्रशासन स्थिति संभालने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने रविवार, 18 अगस्त से अगले सात दिनों के लिए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) की धारा 163 लागू कर दी है।

पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोलकाता के निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा प्रतिबंधित है। 

आदेश में कहा, "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के साथ उक्त धारा की उप-धारा (3) के साथ, मैं, विनीत कुमार गोयल, पुलिस आयुक्त, कोलकाता, कोलकाता महानगर क्षेत्र के साथ-साथ दक्षिण 24 परगना जिले (कोलकाता पुलिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कोलकाता के उपनगरों की सीमा के भीतर) के लिए एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट होने के नाते, 18.08.2024 से 24.08.2024 तक सात (7) दिनों की अवधि के लिए या अगली सूचना तक, कोलकाता शहर में निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर पांच (5) या अधिक व्यक्तियों की कोई भी गैरकानूनी सभा, लाठियां, कोई घातक या अन्य खतरनाक हथियार ले जाना, या शांति भंग करने और सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाले किसी भी कार्य को करने पर रोक लगाता हूं।"

आदेश में कहा गया है कि यह जुर्माना विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त इनपुट और सूचना के संबंध में लगाया गया है, जिसमें जनता या संगठन के एक वर्ग द्वारा हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और बैठकों के लिए पर्याप्त कारण बताए गए हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है, सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य या सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, मानव जीवन को खतरा हो सकता है और डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ और उक्त क्षेत्र में वैध रूप से कार्यरत व्यक्तियों के काम में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

बता दें कि 9 अगस्त को, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर तैनात एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण मेडिकल बिरादरी द्वारा देश भर में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए गए। बुधवार को, आरजी कर में विरोध स्थल और अस्पताल परिसर में भीड़ ने तोड़फोड़ की, जिससे सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। 

Web Title: Kolkata Doctor Rape-Murder Case Big action by Kolkata Police Section 163 imposed around RG Kar Medical College Know the rules

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