अंतर-धार्मिक जोड़ों के बच्चे पिता से गुजारा भत्ता लेने के अधिकारी: केरल हाई कोर्ट

By विनीत कुमार | Published: January 19, 2022 03:17 PM2022-01-19T15:17:55+5:302022-01-19T17:11:53+5:30

केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को पिता से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि माता-पिता की जाति और धर्म कुछ भी हो, बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

Kerala High court says children of inter faith couple entitled to alimony from father | अंतर-धार्मिक जोड़ों के बच्चे पिता से गुजारा भत्ता लेने के अधिकारी: केरल हाई कोर्ट

अंतर-धार्मिक जोड़ों के बच्चे पिता से गुजारा भत्ता लेने के अधिकारी: केरल हाई कोर्ट

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि अंतर-धार्मिक जोड़ों के बच्चे पिता से गुजारा भत्ता लेने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि पिता के कर्तव्य के पालन के लिए न तो जाति और न ही धर्म मानदंड होना चाहिए। 

जस्टिस मुश्ताक और जस्टिस डॉ ए कौसर एडाप्पागाथ की खंडपीठ ने कहा कि माता-पिता की जाति और धर्म से इतर सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

पीठ कोझिकोड के रहने वाले जेडब्ल्यू अरागथन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हिंदू धर्म के उपासक अरागथन ने नेदुमनगड फैमिली कोर्ट की ओर से जारी आदेश के खिलाफ ये याचिका दी थी। 

फैमिली कोर्ट ने अरागथन को अपनी मुस्लिम पत्नी की बेटी की शादी के खर्च के लिए 14.67 लाख रुपये देने के निर्देश दिए थे। साथ ही उसकी शिक्षा के खर्च के लिए 96,000 रुपये और गुजारा भत्ता के रूप में 1 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था।

Web Title: Kerala High court says children of inter faith couple entitled to alimony from father

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