केरल उच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों के बाहर कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर नाराजगी जाहिर की
By भाषा | Updated: July 7, 2021 18:49 IST2021-07-07T18:49:17+5:302021-07-07T18:49:17+5:30

केरल उच्च न्यायालय ने शराब की दुकानों के बाहर कोविड नियमों के उल्लंघन को लेकर नाराजगी जाहिर की
कोच्चि, सात जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने यहां बेवरेजेज कॉरपोरेशन (बीईवीसीओ) द्वारा संचालित शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त की और राज्य सरकार से पूछा कि उसने इसके खिलाफ क्या कदम उठाए हैं।
मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने बीईवीसीओ की शराब की दुकानों के बाहर कोविडप्रोटोकॉल के खुले उल्लंघन और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की ‘निष्क्रियता’ से नाखुशी जाहिर की।
अदालत एक वकील विजयन द्वारा दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में राज्य को बार और होटलों को उसी दर पर शराब बेचने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया गया है, जैसे कि बीईवीसीओ की दुकानों पर दी गई है।
अदालत में विजयन की ओर से अधिवक्ता सी राजेंद्रन ने कहा कि पीठ ने याचिका के साथ संलग्न ‘‘शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़भाड़ और उस समय पुलिस के मूकदर्शक के रूप में खड़े होने’’की तस्वीरों को देखने के बाद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि स्थिति से निपटने और ऐसी स्थिति फिर से पैदा नहीं होने देने के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं?
अधिवक्ता बी के गोपालकृष्णन के माध्यम से दाखिल याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान केरल में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी थी और शराब की दुकानें 17 जून को ही फिर से खोली गईं थी।
याचिका में दावा किया गया है कि हालांकि, सरकार ने राज्य में शराब के एकमात्र वितरक बीईवीसीओ के थोक लाभ को आठ प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया और बार तथा होटलों को बीयर को छोड़कर सभी प्रकार की शराब की बिक्री बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
याचिकाकर्ता ने सरकार को बार और होटलों में शराब की बिक्री सुनिश्चित करने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन रोकने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।
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