केरल उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार विधायक की जमानत याचिका खारिज की
By भाषा | Updated: November 30, 2020 23:55 IST2020-11-30T23:55:03+5:302020-11-30T23:55:03+5:30

केरल उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार विधायक की जमानत याचिका खारिज की
कोच्चि, 30 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने सोने के व्यापार से संबंधित आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आईयूएमएल विधायक एमसी कमरुद्दीन की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।
अपनी याचिका में कमरुद्दीन ने अनुरोध किया था कि उनकी बीमारी की हालत को देखते हुए उन्हें जमानत प्रदान की जाए।
सरकार ने विधायक की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी कि वह करोड़ो रुपये की धोखधड़ी के मामले में आरोपी हैं, जिसमें निवेशकों के साथ जालसाजी की गई।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी को आवश्यकता होने पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाए।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के विधायक कमरुद्दीन को सात नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
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