श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कटरा केशवदेव महाराज का वाद स्वीकृत, आठ मार्च को होगी सुनवाई

By भाषा | Updated: February 6, 2021 23:53 IST2021-02-06T23:53:07+5:302021-02-06T23:53:07+5:30

Katra Keshavdev Maharaj's plea in Sri Krishna Janmabhoomi case approved, hearing on March 8 | श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कटरा केशवदेव महाराज का वाद स्वीकृत, आठ मार्च को होगी सुनवाई

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कटरा केशवदेव महाराज का वाद स्वीकृत, आठ मार्च को होगी सुनवाई

मथुरा, छह फरवरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कटरा केशवदेव महाराज की ओर से उनके सेवायत पुजारी द्वारा सम्पूर्ण 13.37 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक के लिए दायर वाद को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम) देवकांत शुक्ला की अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले में आठ मार्च को अगली सुनवाई होगी।

अदालत ने मामले में चारों प्रतिवादियों को समन जारी करने के आदेश कर दिए हैं।

वादी पक्ष के अधिवक्ता आरएस भारद्वाज एवं देवकीनंदन शर्मा शनिवार को मीडिया को दी गई जानकारी के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर निकटस्थ कटरा केशवदेव महाराज की ओर से उनके सेवायत पवन कुमार शास्त्री उर्फ पवन कुमार गोस्वामी द्वारा विगत दो फरवरी को दायर वाद को मथुरा की सत्र अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और इसपर आठ मार्च को अगली सुनवाई होगी।

उन्होंने बताया, इस मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ बोर्ड के चेयरमैन, शाही ईदगाह प्रबंधन समिति के सचिव, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी व श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव को समन जारी कर तद्नुसार आठ मार्च तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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Web Title: Katra Keshavdev Maharaj's plea in Sri Krishna Janmabhoomi case approved, hearing on March 8

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