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कठुआ रेप-मर्डर केस: पीड़िता के पिता की याचिका पर सुनवाई आज, दोषियों की सजा बढ़ाने का किया अनुरोध

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: July 18, 2019 08:31 IST

पिछले महीने पठानकोट की अदालत ने इस घटना के सरगना और गांव के छोटे से मंदिर की देखभाल करने वाले सांझी राम को उम्रकैद की सजा सुनायी थी।

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ठळक मुद्देकठुआ में पिछले साल आठ साल की एक लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। आरोपियों को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय कठुआ बलात्कार एवं हत्या मामले में पीड़िता के पिता की अर्जी पर आज सुनवाई करेगा। पीड़िता के पिता ने अपनी अर्जी में निचली अदालत द्वारा दोषियों को सुनायी गयी सजा को बढ़ाने का अनुरोध किया है और एक आरोपी को बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी है।

जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले साल आठ साल की एक लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गयी थी। इस घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया था। गत 10 जुलाई को दायर अपनी याचिका में पीड़िता के पिता ने मामले में दोषी ठहराये गये छह लोगों की सजा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता के वकील उत्सव बैंस ने कहा, ‘‘न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगी।’’ याचिका में लड़की के पिता ने अनुरोध किया कि तीन दोषियों को सुनवाई गयी उम्रकैद की सजा को बढ़ाकर इसे मृत्युदंड किया जाये और जिन तीन लोगों को पांच साल की जेल की सजा सुनायी गयी है उसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाये।

पिछले महीने पठानकोट की अदालत ने इस घटना के सरगना और गांव के छोटे से मंदिर की देखभाल करने वाले सांझी राम को उम्रकैद की सजा सुनायी थी। पिछले साल जनवरी में गांव के मंदिर में इस घटना को अंजाम दिया गया था। खानाबदोश समुदाय से आने वाली लड़की से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में अदालत ने विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजुरिया और परवेश कुमार को भी यही सजा सुनायी।

आरोपियों को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। सांझी राम के बेटे विशाल जंगोत्रा को अदालत ने बरी कर दिया था, जबकि सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता, हेड कांस्टेबल तिलक राज और विशेष पुलिस अधिकारी सुरेंद्र वर्मा को पांच-पांच साल जेल की सजा सुनायी थी।

बहरहाल दोषियों ने भी पठानकोट सत्र अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर कर खुद के निर्दोष होने और मामले में गलत तरीके से फंसाये जाने का दावा किया है। 

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