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भड़काऊ भाषण मामले में कालीचरण को पुणे कोर्ट से जमानत, पर रहना होगा न्यायिक हिरासत में

By विनीत कुमार | Updated: January 7, 2022 21:13 IST

कालीचरण महाराज को रायपुर पुलिस ने पिछले महीने रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुणे पुलिस ने एक अन्य मामले में ट्रांजिट रिमांड ली थी। कालीचरण को वापस अब छत्तीसगढ़ भेजा जाएगा।

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ठळक मुद्देपुणे में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कालीचरण को जमानत।पुणे पुलिस कालीचरण को वापस छत्तीसगढ़ पुलिस को सौंपेगी।कालीचरण को महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहने के मामले में रायपुर पुलिस ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था।

पुणे: पिछले महीने एक धर्म संसद में महात्मा गांधी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद विवादों में आए धर्मगुरु कालीचरण महाराज को एक अन्य मामले में पुणे की कोर्ट ने जमानत दे दी है। गांधी के बारे में अपशब्द कहने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुणे पुलिस ने कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड ली थी।

बहरहाल, पुणे में कालीचरण को बेल मिलने के बाद भी अभी न्यायिक हिरासत में रहना होगा। पुणे पुलिस कालीचरण को वापस छत्तीसगढ़ भेजेगी, जहां उन पर महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर मामला चल रहा है। 

पुणे में भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत

पुणे की अदालत ने शहर में एक कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में कालीचरण को 25000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। कालीचरण उर्फ अभिजीत सरग पर 19 दिसंबर 2021 को दक्षिणपंथी नेता एकबोटे के नेतृत्व वाले हिंदू अघाड़ी संगठन द्वारा आयोजित 'शिव प्रताप दिन' कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप है।

यह कार्यक्रम 1659 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा आदिलशाही कमांडर अफज़ल खान की हत्या किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए, 298 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, सभी आरोपियों ने मुसलमानों और ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक दरार पैदा करने के इरादे से भाषण दिए।

रायपुर पुलिस ने खजुराहो से किया था कालीचरण को गिरफ्तार

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में रायपुर पुलिस ने हिन्दू धर्म गुरु कालीचरण महाराज को मध्यप्रदेश के खजुराहो से 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। कालीचरण को खजुराहो शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के मकान से गिरफ्तार किया गया था। इस सिलसिले में हिंदू धर्म गुरु के खिलाफ सोमवार को महाराष्ट्र के अकोला में भी मामला दर्ज किया गया था।

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