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जेल में रहेंगे कालीचरण महाराज, जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने की खारिज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

By अनिल शर्मा | Updated: January 4, 2022 11:36 IST

धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहों में 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।

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ठळक मुद्देकालीचरण ने 26 दिसंबर को धर्म संसद में नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी इसी धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया थारायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी

रायपुरः यहां की एक कोर्ट ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए जेल में बंद कालीचरण महाराज की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। कालीचरण के वकील ने एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इसपर आज दोपहर डेढ़ घंटे की बहस के बाद कोर्ट ने याचिक खारिज कर दी।

छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज को कथित तौर पर महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में मध्य प्रदेश के खजुराहो से 30 दिसंबर को गिरफ्तार किया था।

कालीचरण ने  26 दिसंबर को रायपुर की 'धर्म संसद' में गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सलामी दी थी और राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया था जिसके बाद उन्हें 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

रायपुर कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद कालीचरण के वकील शरद मिश्रा ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शरद मिश्रा ने यह भी कहा कि गंभीर अपराध का मामला दर्ज होने के कारण कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे ने कालीचरण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत रायपुर के टिकरापारा थाने में की गई थी। कालीचरण पर आईपीसी की धारा 505(2) (वर्गों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) और धारा 294 (किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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