सुप्रीम कोर्ट से ईडी को झटका, सेंथिल बालाजी के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से किया इंकार
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: June 21, 2023 01:24 PM2023-06-21T13:24:31+5:302023-06-21T13:36:17+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी के केस में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिये आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय को उस समय भारी झटका लगा, जब देश की सर्वोच्च अदालत ने मनी लांड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार तमिलनाडु सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को हार्ट ऑपरेशन के लिए प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किये जाने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
डीएमके की स्टालिन सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी को ईडी ने पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें सीने में दर्द की तकलीफ के कारण एजेंसी ने उन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां जांच में पता चला कि उनकी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है और उसका ऑपरेशन किया जाना बेहद जरूरी है।
बीते 13 जून को कथिततौर पर रिश्वत लेकर नौकरी देने के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किये गये मंत्री बालाजी पर साल 2011-2016 के बीच द्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए घोटाले को अंजाम देने का आरोप लगा है।
बालाजी की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने एजेंसी की गिरफ्तारी के तरीके को अवैध बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी और बेहतर इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल कावेरी में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने बालाजी को फौरी राहत देते हुए कावेरी हास्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत दी थी।
कावेरी अस्पताल में शिफ्ट किये जाने के बाद बुधवार को अस्पताल ने बालाजी से संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी की, जिसमें कहा गया है कि आज सुबह में मंत्री के दिल की कोरोनरी आर्टरी बाइपास सर्जरी की गई है और अभी उनकी तबियत स्थिर है।